INX Media मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी ED को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की याचिका खारिज कर दी थी। इस केस में सर्वोच्च अदालत ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और पद के दुरुपयोग के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी चिदंबरम की जमानत का विरोध कर रही है। एजेंसी की दलीलों से सहमति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। ED द्वारा फाइल किए गए INX Media मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि चिदबंरम के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं, अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका भी पाई गयी है।
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता पाई गई थीं। जिसमे यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड FIPB में गड़बड़ियां हुई थीं। उस वक्त वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ही थे। जिसके बाद CBI ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।